इश्क़ का झटका: पाक लड़की से शादी और CRPF जवान की नौकरी गई!

हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सुरक्षाबलों के आचार-संहिता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन को लेकर बहस छेड़ दी है। जम्मू-कश्मीर के रहने वाले CRPF जवान मुनीर अहमद को एक पाकिस्तानी महिला से शादी करने पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

मामले की पूरी जानकारी

मुनीर अहमद ने सियालकोट, पाकिस्तान की रहने वाली मीनल खान से वीडियो कॉल के माध्यम से विवाह किया। मीनल टूरिस्ट वीज़ा पर भारत आईं, लेकिन वीज़ा समाप्त होने के बावजूद वह भारत में रहीं। मुनीर ने न तो शादी के लिए विभाग से अनुमति ली, न ही वीज़ा ओवरस्टे की सूचना दी।

नियम और उल्लंघन

CRPF जवानों पर केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 1964 लागू होते हैं। नियम 21(3) के अनुसार, किसी भी सरकारी कर्मचारी को विदेशी नागरिक से विवाह करने के लिए पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है। मुनीर ने इस नियम का उल्लंघन किया, जो सुरक्षा कारणों से गंभीर माना गया।
न्यायिक प्रक्रिया और निष्कासन

जांच के बाद, CRPF ने उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया। वहीं कोर्ट ने महिला को कुछ दिनों की राहत दी, जिसके बाद उसे वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान वापस भेजा गया।

 

क्या कहता है यह मामला?

यह मामला यह दर्शाता है कि सुरक्षा बलों में कार्यरत व्यक्तियों के लिए नियमों का पालन अनिवार्य है। भावनात्मक रिश्तों की अपनी जगह है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो, तो नियम सर्वोपरि होते हैं।

निष्कर्ष

यह घटना व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के बीच संतुलन की आवश्यकता को दर्शाती है। सुरक्षाबलों के जवानों को अपने फैसलों में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, विशेषकर जब मामला अंतरराष्ट्रीय नागरिकों से जुड़ा हो।

 

Also Read:https://dailydes.com/5-morning-routines-to-kickstart-a-healthy-life/?amp=1

WhatsApp
Telegram
Facebook
X
LinkedIn